पॉक्सो, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम
| Vol-4 | Issue-6 | June 2019 | Published Online: 12 June 2019 PDF ( 579 KB ) | ||
| Author(s) | ||
श्री लक्ष्मण सिंह बाला
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1शोधार्थी ,माधव विश्वविद्यालय राजस्थान (भारत) |
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| Abstract | ||
महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराध के लिए तमाम कानून बनाए गए हैं। इसमें महिलाओं के बयान अहम हैं और उनकी शिकायत पर केस दर्ज होता है, लेकिन एडल्टरी (व्यभिचार) कानून में महिला के बजाय पुरुष शिकायती होता है। इसमें महिला की सहमति के कोई मायने नहीं हैं। भारतीय दंड संहिता कानून, महिलाओं को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है ताकि समाज में घटित होने वाले विभिन्न अपराधों से वे सुरक्षित रह सकें। भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों अर्थात हत्या, आत्महत्या हेतु प्रेरण, दहेज मृत्यु, बलात्कार, अपहरण एवं व्यपहरण आदि को रोकने का प्रावधान है। उल्लंघन की स्थिति में गिरफ्तारी एवं न्यायिक दंड व्यवस्था का उल्लेख इसमें किया गया है। |
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| Keywords | ||
| महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराध, पॉक्सो, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण | ||
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