लिंगदोह समिति एवं छात्र संघ चुनाव
| Vol-5 | Issue-9 | September-2020 | Published Online: 15 September 2020 PDF ( 133 KB ) | ||
| DOI: https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i09.042 | ||
| Author(s) | ||
यशवंत वरकरे
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1शोधार्थी इतिहास विभाग डाॅ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.) |
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| Abstract | ||
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 19 सितम्बर, 2005 को केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली केरल विश्वविद्यालय द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए, केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि वह देश के छात्र संघ चुनावों के बारे में दिशा निर्देश देने के लिए पूर्व न्यायाधीश या पूर्व चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करे। आदेश अनुसार मानव संसाधन मंत्रालय ने न्यायालय के निर्देशानुसार भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त जेम्स माइकल लिंगदोह के नेतृत्व में एक छह सदस्यीय समिति का गठन किया। जिनकी प्रमुख सिफारिशें निम्नप्रकार से हैं- |
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| Keywords | ||
| छात्र संघ, विश्वविद्यालय, राजनैतिक पार्टी, छात्र राजनीति, सर्वोच्च न्यायालय | ||
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